आज के इस आर्टिकल में हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा वृद्ध जनों को आर्थिक रूप से सहायता राशि प्रदान की जाती है उस योजना के बारे में बताने वाले हैं तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें इस आर्टिकल में छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना की जानकारी दी गई है
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा वृद्ध जनों को आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ वृद्धा अवस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजना लेकर आती रहती है
इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के सभी पात्र बुजुर्ग व्यक्तियों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में धन राशि प्रदान की जाती है इस योजना के शुरू होने से छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग को अपनी किसी समस्या हेतु अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार वृद्धा पेंशन की राशि प्रदान करती है
आज के इस आर्टिकल में हम यही जानने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है इसकी पात्रता हेतु शर्त, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया इस आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी दी गई है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़िएगा
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना क्या है
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग वर्ग के व्यक्तियों हेतु वृद्धा पेंशन योजना की राशि प्रदान करना है इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनको एक अनुपात में धनराशि प्रदान की जाती है छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है इसका संचालन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह आर्थिक मदद के तौर पर कुछ धनराशि प्रदान की जाती है
Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Overview 2023
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना |
योजना किसने शुरू किया | छत्तीसगढ़ राज्य सरकार |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के सभी वृद्धजन |
उद्देश्य | वृद्ध लोगों को पेंशन राशि द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन की राशि | रु350 से रु650 प्रतिमाह |
राज्य का नाम | छत्तीसगढ़ |
आवेदन फॉर्म | Online |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://sw.cg.gov.in/ |
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के उद्देश्य
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के वृद्ध नागरिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी वृद्ध लोगों को प्रतिमाह पेंशन की राशि उनके बैंक अकाउंट पर डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है इस योजना से छत्तीसगढ़ के मुर्गी के बुजुर्ग परिवार के जनों को धनराशि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं
Chhattisgarh Old Age Pension Scheme से मिलने वाली राशि
आवेदककीउम्र | वर्तमानपेंशनराशि | वृद्धिअनुसारवर्तमानपेंशनराशि |
60 से 79 उम्र के वृद्ध नागरिक | 300 रुपये प्रति महीने | 350 रुपये प्रति महीने |
80 साल या उससे अधिक उम्र के वृद्ध नागरिक | 600 रुपये प्रति महीने | 650 रुपये प्रति महीने |
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ (Benefits)
- इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे वृद्धजनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ग के उम्र की बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रतिमाह ₹350 और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को ₹650 प्रति माह प्रदान की जाती है
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना से मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना से वृद्ध नागरिक आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने से आत्मनिर्भर बन पाएंगे
- इस योजना से राज्य के वृद्धजनों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन स्कीम के लिए जरुरी दस्तावेज
यदि आप छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्कता पड़ेगी।
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- बैंक पासबुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म फिल अप करना होगा
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ समाजिक सहायता कल्याण के वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपको होम पेज पर सेवाएं वाले विकल्प मिलेगा इस विकल्प पर क्लिक करना होगा
- अब आपको कार्यक्रम एवं योजनाएं में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के विकल्प को क्लिक करना होगा
- अब आपको इंदिरा गांधी पेंशन योजना पर क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने एक वीडियो खुल जाएगा उसे प्रिंट करा कर के फिलअप करके अपने ग्राम पंचायत ग्रामसभा या नगर पालिक निगम में जमा कर देना होगा
Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Helpline Number
हेल्पलाइन नंबर / टोल फ्री नंबर | 0771-4257801 |
ईमेल आईडी | dpsw.cg@gov.in / dpsw.cg@gmail.com |